नेताओं के जन्मदिन वाले अवैध होर्डिंग्स के मामले पर क्या की कार्रवाई?

What action is taken on the case of illegal hoardings containing birthdays of politicians?
 नेताओं के जन्मदिन वाले अवैध होर्डिंग्स के मामले पर क्या की कार्रवाई?
 नेताओं के जन्मदिन वाले अवैध होर्डिंग्स के मामले पर क्या की कार्रवाई?

हाईकोर्ट ने नगर निगम को रिपोर्ट पेश करने दिया समय, अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
नेताओं के जन्मदिन वाले अवैध होर्डिंग्स को लेकर की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नगर निगम को दिए हैं। एक अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने पिछली सुनवाई पर दिए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने कहा है। अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में की जाएगी।
अधिवक्ता विनोद सिसोदिया की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि सड़क किनारे मनमाने तरीके से होर्डिग्स-फ्लैक्स लगाये जाने के खिलाफ वर्ष 2009 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। उस मामले पर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश आउटडोर एडवरटाइज रूल्स बनाये गये थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये थे। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और मध्य प्रदेश आउटडोर एडवरटाइज रूल्स की अनदेखी करते हुए सड़को के किनारे अवैध तरीके से होर्डिग्स व फ्लैक्स लगाये जाने को चुनौती देकर एक याचिका दायर की गई थी। उस मामले पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी थी कि वो संबंधित विभाग को शिकायत दें, जिस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने पर यह अवमानना याचिका वर्ष 2019 में दायर की गई थी। इस याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीरंजन मोहन्ती, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे, डीजीपी वीके सिंह, जबलपुर कलेक्टर भरत यादव, एसपी अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, केण्ट बोर्डके सीईओ सुब्रत पॉल और पमरे के महाप्रबंधक अजय विजयवर्गीय को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विवेक रंजन पाण्डेय, नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और केन्ट बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि का पूरे प्रदेश में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और राज्य सरकार की होर्डिंग नीति का पालन नहीं किया जा रहा है। युगलपीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई पर नेताओं के जन्मदिन वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने कहा गया था। इस पर नगर निगम की ओर से कहा गया कि वे आज ही मामले पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस पर युगलपीठ ने रिपोर्ट पेश करने की अनुमति देते हुए सुनवाई अंतिम सप्ताह तक के लिए मुलतवी कर दी।
पमरे के नए जीएम को नोटिस: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री वर्मा की अर्जी पर युगलपीठ ने पमरे के नए महाप्रबंधक शैलेन्द्र कुमार सिंह को याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही युगलपीठ ने जीएम श्री सिंह को नोटिस जारी करने जवाब पेश करने के निर्देश दिए। जीएम श्री सिंह की ओर से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने नोटिस प्राप्त किए।
 

Created On :   7 March 2020 8:18 AM GMT

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