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बांध फूटने से प्रभावित हुए लोगों को सासन प्रोजेक्ट ने क्या मुआवजा दिया?
![What compensation did the Sasan Project give to those affected by the dam burst? What compensation did the Sasan Project give to those affected by the dam burst?](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2020/06/what-compensation-did-the-sasan-project-give-to-those-affected-by-the-dam-burst_730X365.jpeg)
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 20 जुलाई को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मध्य प्रदेश के बैढऩ जिले से करीब 15 किलोमीटर दूर सासन स्थित रिलायंस समूह के 3960 मेगावाट वाले अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट का राख बांध बीते 10 अप्रैल को फूटने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राहत चाही गई है कि बांध फूटने से आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजे दिलाने के निर्देश सासन प्रोजेक्ट को दिए जाएं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है।
जबलपुर के अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि 10 अप्रैल को बांध फूटने से एक 8 वर्षीय बच्चे समेत आधा दर्जन लोग बह गए थे। अगले दिन 8 वर्षीय अभिषेक कुमार और दिनेश कुमार के शव बरामद हुए थे। अभी भी कई लोग लापता हैं। याचिका में आरोप है कि छह घरों में राख एवं पानी भर गया। कई गांव पानी से घिर गए। राख के बांध का पानी कई लोगों के खेतों में घुस गया, जिससे वहां पर लगीं फसलें चौपट हो गईं। इस मामले में प्रभावितों को मुआवजा दिलाने संबंधितों को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा, जबकि एडवांस नोटिस पर राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए।
Created On :   30 Jun 2020 8:23 AM GMT