हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल - कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई

Why did not extend the term of insurance for Corona warriors - HC
हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल - कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई
हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल - कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उसने कोरोनामहामारी के फ्रंट लाइन वर्कर के लिए 50 लाख के बीमा की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई है। इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि बीमा के कवर की अवधि दिसंबर 2020 तक थी। जिसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। इस बात को जानने के बाद न्यायमूर्ति के के तातेड़ व न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने उपरोक्त सवाल किया और सरकार मामले से जुड़ी याचिका पर 4 मई 2021 तक जवाब देने को कहा। इस बारे में न्यायालय के सहायक सेक्शन अधिकारी दिलीप सावंत ने याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक राज्य सरकार ने 29 मई 2020 को 50 लाख रुपए के बीमा कवर को लेकर शासनादेश जारी किया था। जिसमें पुलिस व स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया गया था। लेकिन इस शासनादेश को 31 दिसंबर 2020 के बाद बढ़ाए जाने के विषय में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लॉकडाउन के दौरान कोर्ट का कामकाज चालू होने के चलते कोर्ट के कर्मचारियों को भी इस शासनादेश के दायरे में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि हाईकोर्ट सहित निचली अदालत के कई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। हाईकोर्ट के दो कर्मचारियों की कोरोना से मौत भी हो गई थी। याचिका के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने बीमा कवर को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन राज्य के बीमा की स्थिति साफ नहीं है। दिसंबर 2020 के बाद इस बारे कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब देने को कहा और याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। 

Created On :   3 May 2021 4:02 PM GMT

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