डीआरएटीके चेयरमैन की नियुक्ति में क्यों हो रही देरी, अदालत ने जताई नाराजगी 

Why is there delay in the appointment of DRATK chairman - HC
डीआरएटीके चेयरमैन की नियुक्ति में क्यों हो रही देरी, अदालत ने जताई नाराजगी 
हाईकोर्ट डीआरएटीके चेयरमैन की नियुक्ति में क्यों हो रही देरी, अदालत ने जताई नाराजगी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) मुंबई में चैयरमैन की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को डीआरएटी मुंबई में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कार्य योजना (रोड मैप) पेश करने के लिए आखरी मौका दिया है।कोर्ट ने सरकार को आगाह किया है कि यदि अगली सुनवाई के दौरान डीआरएटी के चैयरमैन की नियुक्ति को लेकर सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमे इस मामले में जवाब देने के लिए वित्त मंत्रालय के सचिव अथवा कार्मिक विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट में डीआरएटी में चेयरमैन की नियुक्ति का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को तो बूस्टर दे रही है लेकिन न्यायपालिका को बूस्टर देने पर कब विचार होगा।सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने नियुक्ति के विषय में उठाए गए कदमों को लेकर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने वित्तीय सेवा विभाग के निदेशक ए.के डोगरा की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सिफारिश मिल चुकी है। नियुक्ति से जुड़ी केंद्रीय मंत्रिमंडल कमेटी की मंजूरी के बाद इम मामले में शीघ्रता से कदम उठाए जाएंगे।

इस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह रिपोर्ट हमारे पिछले आदेश की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर श्री सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे जवाब देने के लिए आखरी मौका दिया जाए। श्री सिंह के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा यदि अगली सुनवाई के दौरान डीआरएटी के चैयरमैन की नियुक्ति को लेकर सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमे इस मामले में जवाब देने के लिए वित्त मंत्रालय के सचिव अथवा कार्मिक विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 21 फरवरी 2022 को रखी है। 

 

Created On :   12 Feb 2022 8:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story