पति की हत्या के बाद किसी तरह गुजर-बसर कर रही महिला व बेटियों को मिलेंगे चार लाख

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर को दिए गए निर्देश पति की हत्या के बाद किसी तरह गुजर-बसर कर रही महिला व बेटियों को मिलेंगे चार लाख

डिजिटल डेस्क,सिवनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जन उपयोगी लोक अदालत पीडि़तों सहित अन्य जनों के लिए मददगार बनकर सामने आ रही है। लखनादौन निवासी सहेसराम की तीन साल पहले वर्ष 2020 में हत्या के बाद किसी तरह गुजर बसर कर रही उसकी पत्नी व बेटियों को चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सहेसराम की हत्या के बाद उसकी पत्नी प्यारी बाई और बेटियों रामकली व श्यामकली के सामने संकट खड़ा हो गया था। पूरे परिवार की सालाना आय मात्र बीस हजार रुपये थी। मृतक कृषि कार्य और मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी के सामने मृतक सहेसराम की हत्या के संबंध में प्रतिकर का प्रकरण आया तो सचिव विकास शर्मा ने लखनादौन के तहसीलदार को नोटिस जारी कर मृतक सहेसराम की पारिवारिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने सचिव विकास शर्मा के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बताया कि मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है। तहसीलदार से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिव श्री शर्मा ने जिला कलेक्टर सिवनी को निर्देश दिए हैं कि मृतक की पत्नी प्यारी बाई और बेटियों रामकली व श्यामकली को चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि दी जाए।

अज्ञात वाहन की टक्कर से पति की हुई थी मौत, मिलेगी प्रतिकर राशि

अज्ञात वाहन की टक्कर से पति की घटनास्थल पर ही मौत से बच्चों के पालन पोषण को लेकर परेशान महिला के आवेदन के बाद जन उपयोगी लोक अदालत ने कलेक्टर व उपखण्डीय मजिस्ट्रेट बरघाट को प्रतिकर राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल 24 जनवरी को मोनिका बेलेश्वर के पति सुनील बेलेश्वर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही सुनील की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी मोनिका ने जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन पेश किया, जिसमें उसने बताया कि पति की मौत के बाद अपने दोनों छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी विकास शर्मा ने कलेक्टर और बरघाट के उपखण्डीय मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए और मोनिका के बयान दर्ज किए। अब जन उपयोगी लोक अदालत ने कलेक्टर व उपखण्डीय मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि मोटर यान अधिनियम के अनुसार मृतक सुनील बेलेश्वर के वारिसों को प्रतिकर राशि प्रदान की जाए।  
 

Created On :   29 March 2023 11:27 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story