जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव अधर में, नगर परिषद के दर्जे को लेकर फंसा पेंच

Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections can be lapsed
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव अधर में, नगर परिषद के दर्जे को लेकर फंसा पेंच
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव अधर में, नगर परिषद के दर्जे को लेकर फंसा पेंच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर शुरू हुई तैयारी पचड़े में पड़ गई है। इधर निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तैयारी के तहत प्रभाग रचना और आरक्षण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश  जिला प्रशासन को दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर नगर विकास विभाग ने बुटीबोरी को नगरपरिषद का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर सरकार के असाधारण राजपत्र में जाहिर करने के लिए भेज दिया है। एक ही सप्ताह में दोनों आदेश जारी होने से जिप, पंस चुनाव पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

नगर परिषद और नगर पंचायत को लेकर कोर्ट-कचहरी से अटका 
राज्य में पिछले साल जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कराए गए। नागपुर जिला परिषद, पंचायत समिति का चुनाव कार्यक्रम भी इसी के साथ घोषित किया गया था। पारशिवनी और वानाडोंगरी को नगरपरिषद और नगर पंचायत का दर्जा देने के बाद भी दोनों क्षेत्रों में जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव की घोषणा की गई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने पर पेंच खड़ा हो गया। नागपुर जिले के चुनाव स्थगित किए गए। वहीं महिलाओं के लिए 57 प्रतिशत सीट आरक्षित किए जाने के मामले में अलग से एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। पारशिवनी और वानाडोंगरी क्षेत्र में चुनाव की घोषणा को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दोनों क्षेत्रों को छोड़ चुनाव कराने का फैसला सुना दिया। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में अपील रिजेक्ट होने से चुनाव का रास्ता साफ हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रभाग रचना और आरक्षण का प्रस्ताव भेजने की अधिसूचना जारी कर दी। 23 मार्च से 23 अप्रैल तक 8 चरणों में प्रभाग रचना और आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस बीच बुटीबोरी में नगरपरिषद स्थापना की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर सरकार के असाधारण राजपत्र में जाहिर करने के लिए भेज दी गई है।

बुटीबोरी को नगर परिषद की घोषणा से फंस सकता है पेंच
निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभाग रचना और आरक्षण निर्धारण का समयबद्ध कार्यक्रम जारी किए जाने से ग्रामीण राजनीति में चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। राजनीतिक पारा चढ़ने से पहले ही नगर विकास विभाग द्वारा बुटीबोरी में नगर परिषद स्थापना का निर्णय लिए जाने से जिप, पंस चुनाव के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि जिप, पंस चुनाव की प्रभाग रचना और आरक्षण की घोषणा के बाद बुटीबोरी में नगर परिषद स्थापना की घोषणा की जाती है, तो फिर चुनाव की घोषणा को लेकर पेंच फंस सकता है।

पारशिवनी और वानाडोंगरी के लिए भी इससे पहले यही हुआ
पारशिवनी और वानाडोंगरी में जिप, पंस चुनाव घोषित किए गए थे, जबकि पारशिवनी को नगर परिषद और वानाडोंगरी के नगर पंचायत घोषित किया गया था। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में जिप चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाकर चुनाव स्थगित करने के आदेश दिए थे।

प्रकरण कोर्ट में लंबित
महिलाओं के लिए 57 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई थी। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट का फैसला अभी आना है। याचिकाकर्ता बाबा आष्टनकर का कहना है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही िनर्वाचन आयोग ने आरक्षण और प्रभाग रचना की अधिसूचना जारी की है, जो गलत है।

Created On :   19 March 2018 12:04 PM IST

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