जिला परिषद चुनाव : आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण, 16 को होगी सुनवाई 

ZP election : Supreme Court seeks clarification on Reservation
जिला परिषद चुनाव : आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण, 16 को होगी सुनवाई 
जिला परिषद चुनाव : आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण, 16 को होगी सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जिला परिषद चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर स्पष्टीकरण मांगा है। 16 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी गई है। अन्यथा इससे पूर्व दिए गए आदेश पर अमल कर आवश्यक संशोधन उपाय योजना करने का आदेश दिया है।

गलती पर कोर्ट का ध्यान

जिला परिषद चुनाव में 50 प्रतिशत अधिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी के दो सदस्यीय खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का मुद्दा उपस्थित कर प्रशासन की गलती पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार आरक्षण केवल अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में करने का प्रावधान रहने की याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी। इस पर न्यायालय ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर राज्य सरकार से अगली सुनवाई में 16 दिसंबर को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। अन्यथा इससे पूर्व दिए गए आदेश पर अमल कर संशोधनात्मक उपाय योजना करने के निर्देश दिए हैं।

2 माह का दिया था समय

विदित हो कि आगस्त महीने में न्यायालय ने राज्य सरकार को आरक्षण का पेंच सुलझाने के लिए 2 महीने का समय दिया था। राज्य सरकार द्वारा पेंच नहीं सुलझाने पर निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार को दिया गया कालावधि समाप्त हो जाने से निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर 7 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना की तारीख तय कर दी है। 16 दिसंबर को सुनवाई में न्यायालय क्या आदेश करता है, इस ओर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

Created On :   14 Dec 2019 12:08 PM GMT

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