Panna News: खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 8 लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित, अपर कलेक्टर न्यायालय का निर्णय

खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 8 लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित, अपर कलेक्टर न्यायालय का निर्णय
  • खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 8 लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित
  • अपर कलेक्टर न्यायालय का निर्णय
  • एक माह में जुर्माना राशि जमा न करने पर होगी वसूली एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

Panna News: अपर कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के उल्लंघन पर प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई कर जिले के 34 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध 8 लाख 25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने जानकारी दी कि इन्द्रपुरी कॉलोनी पन्ना में इन्द्रजीत गुप्ता को अवैध रूप से मिलावटी घी का निर्माण करते पाए जाने पर एक लाख 50 हजार रूपए तथा मोहन्द्रा में अवैध रूप से केक विक्रय पर राज साहू, दीपक साहू हटा जिला दमोह पर 25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय पर नमूनों की जांच उपरांत रोहित चौरसिया दादा दूध डेयरी पवई, अमन चौरसिया अमन एजेंसी मोहन्द्रा, नंदकिशोर साहू आनवी किराना मोहन्द्रा, केशरी प्रसाद यादव दूध विक्रेता खजुरी कुडार, सनद यादव दूध विक्रेता दहलान चौकी, अभिषेक द्विवेदी कानपुर स्वीट्स पन्ना, सुरेश यादव दूध विक्रेता बनहरीकला अजयगढ, रोहित खटीक दीक्षा दूध डेयरी पवई, राजेश पटेल दूध डेयरी अजयगढ, सौरभ गुप्ता जटाशंकर चौपाटी अमानगंज, जीतेन्द्र पटेल मिठाई विक्रेता पवई, लक्ष्मी यादव प्रधान डेयरी पिपरवाह अमानगंज, सत्यम केशरवानी, सत्यनारायण केशरवानी, कन्हैया स्वीट्स किशोर जी मंदिर के पास पन्ना, बब्लू यादव आकाश डेयरी माधवगंज अजयगढ, प्रमोद सिंह यादव दूध विक्रेता देवेन्द्रनगर, शिवशरण गर्ग मामा भांजा रेस्टोरेंट गुनौर, मनोज रैकवार कडा लस्सी भण्डार पन्ना, शैतान सिंह ओम बीकानेर मिष्ठान भण्डार अमानगंज, खकेन्द्र कठायत नेपाली मोमोज पन्ना, अरविन्द यादव दूध विक्रेता सकरियाए, राहुल जैन जैन होटल अस्पताल चौराहा पन्ना तथा सुरेश कुमार गुप्ता बृजवासी स्वीट्स बस स्टैंड पन्ना पर 25-25 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इसी तरह राजेश तिवारी दूध विक्रेता अमानगंज, अरूण द्विवेदी चाय विक्रेता इन्द्रपुरी कॉलोनी पन्ना, गर्जन सिंह दूध विक्रेता गुनौर, राकेश कुमार जैन, रक्कू टी स्टॉल देवेन्द्रनगर, पवन अग्रवाल, जीतेन्द्र अग्रवाल मां शारदा चाय नास्ता दुकान गुनौर, रामनारायण सिंह यादव दूध विक्रेता अम्हा तिगैला अजयगढ, पुष्पराज पाटकर राज मेडिकल स्टोर अस्पताल चौराहा पन्ना, अब्दुल नईम दूध विक्रेता बनौली अजयगढ, चंद्रिका प्रसाद सेठिया सेठिया रेस्टोरेंट शाहनगर और ज्ञानेन्द्र विश्वकर्मा ज्ञानेन्द्र किराना इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना पर 10-10 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को एक माह के भीतर वरिष्ठ न्यायालय में अपील न करने की स्थिति में निर्धारित जुर्माना राशि न्यायालय में जमा करने के संबंध में सूचित किया गया है अन्यथा वसूली कार्रवाई कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित प्रतिष्ठान और व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनसामान्य से भी अपील की गई है कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर दूध, मिठाई, खोवा, घी और अन्य दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री क्रय करें जिससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को भी खाद्य वस्तुओं में मिलावट या किसी प्रकार की गडबडी करने अथवा नकली घी बेचने की सूचना प्राप्त होने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के संबंध में चेतावनी दी गई है। आगामी त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


Created On :   17 July 2025 3:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story