Panna News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फर्जी वेबसाइटों से बचने की सलाह

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फर्जी वेबसाइटों से बचने की सलाह
  • जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए
  • फर्जी वेबसाइटों से बचने की सलाह

Panna News: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जनसामान्य को फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बचाव की सलाह दी गई है। बताया गया है कि प्रमाण पत्र बनाने का दावा करने वाली फर्जी वेबसाइटों की जानकारी आमजनों को न होने से दिक्कतों का सामना करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड रहा है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने इस संबंध में जिले के सभी रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद पंचायत सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।

बताया गया है कि केवल अधिकृत बेवासईट पर विजिट कर जन्म-मृत्यु घटना के 21 दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। वांछित प्रक्रिया पूर्ण कर एवं रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन एपूव्र करने पर स्वत: ही ईमेल पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा ऑनलाइन कम्प्यूटर शॉप को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय में भी संपर्क किया जा सकता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जन्म-मृत्यु की घटना पर संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय व निजी अस्पताल में जन्म-मृत्यु पर संबंधित अस्पताल घटना का पंजीकरण करने अथवा करवाने तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

Created On :   21 May 2025 5:08 PM IST

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