छिंदवाड़ा: दादा की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

दादा की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
  • दादा की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। अमरवाड़ा के नंदौरी में एक सिरफिरे ने विवाद के दौरान अपने दादा पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के आरोपी को अमरवाड़ा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन अधिकारी मनीष नेमा ने बताया कि आरोपी अशोक बरकड़े २५ मार्च २०२२ की रात जमीन का हिस्सा मांगते हुए परिजनों से विवाद कर रहा था। घर पर तोडफ़ोड़ के बाद आरोपी अशोक ने दादा अकलसी उर्फ छोटेलाल पर लोहे के बेलचे से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश ने आरोपी अशोक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना एसआई अभिषेक प्यासी ने की थी।

यह भी पढ़े -विकास एवं सुशासन पर मोहर है लोकसभा चुनाव में मिली विजय, भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले पूर्व मंत्री बृजेन्द्र प्रताप

Created On :   14 July 2024 10:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story