Panna News: अपराधिक कृत्य के इरादे से रात में घर मेें घुसने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

अपराधिक कृत्य के इरादे से रात में घर मेें घुसने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास
अपराधिक कृत्य के इरादे से मध्यरात्रि में किसी महिला के कमरे में घुसने के आरोपी रामकुमार ढीमर को आईपीसी की धारा 457 के तहत दोषी ठहराते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती इकरा मिन्हाज की कोर्ट ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

Panna News: अपराधिक कृत्य के इरादे से मध्यरात्रि में किसी महिला के कमरे में घुसने के आरोपी रामकुमार ढीमर को आईपीसी की धारा 457 के तहत दोषी ठहराते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती इकरा मिन्हाज की कोर्ट ने एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जिला लोक अभियोजन संचालनालय के सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ रोहित गुप्ता ने बताया कि घटना 14 जून २०२० की है। फरियादिया की सास आंगन में सो रही थी जबकि फरियादिया अपने कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा कुंडी न लगी होने से रात करीब 12:30 बजे आरोपी रामकुमार ढीमर उर्फ हक्का अंदर घुस आया। आहट से फरियादिया की नींद खुली तो उसने आरोपी को अपनी पांव की ओर बैठे देखा। महिला ने चिल्लाया तो सास दौडक़र आई। आरोपी पीछे के दरवाजे से भाग निकला। फरियादिया ने अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूरी की और कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को क्रमबद्ध ढंग से पेश कर आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजिका सुश्री दीपिका पटेल ने पैरवी की। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


Created On :   28 April 2026 5:46 PM IST

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