Panna News: लोक अदालत में विद्युत अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर

लोक अदालत में विद्युत अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर
  • आगामी ०8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत
  • विद्युत अनियमितताओं के प्रकरणों में मिलेगा समझौते का अवसर

Panna News: आगामी ०8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौते का अवसर मिलेगा जिसके तहत आंकलित सिविल दायित्व की 10 लाख रूपए तक की राशि के प्रकरणों में 20 एवं 30 प्रतिशत तथा ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी पन्ना संभाग के कार्यपालन यंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना जिले के समस्त निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालय पन्ना एवं पवई में लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण लंबित हैं ऐसे समस्त घरेलू, कृषि, पांच किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू और दस अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लंबित प्रकरणों की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर सिविल दायित्व की दस लाख रूपए राशि तक के प्रकरणों में 20 प्रतिशत और ब्याज की राशि में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह न्यायालय से बाहर प्रिलिटिगेशन स्तर पर लंबित प्रकरणों में राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर आंकलित सिविल दायित्व की दस लाख रूपए राशि तक के प्रकरणों में 30 प्रतिशत और ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

Created On :   2 March 2025 2:02 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story