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Panna News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

Panna News: नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार वंशकार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट पन्ना ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। यह जानकारी जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय पन्ना के मीडिया प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी ने दी। मामला 20 जून 2023 का है जब फरियादी ने देखा कि उसकी नाबालिग बहन घर से लापता है। तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला जिस पर फरियादी ने थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में 15 जुलाई 2023 को पीडिता बरामद हुई जिसने बताया कि रास्ते में आरोपी राजकुमार वंशकार मिला और बहाने से उसे बस में बैठाकर दिल्ली ले गया। वहां उसने उसे एक ढाबे में कमरे में बंद कर कई बार बलात्कार किया।
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जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 328, 344, 366, 376(3), 376(2),(एन) 506 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पन्ना अरविंद कुमार शर्मा के न्यायालय में हुई जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने पैरवी की। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजकुमार वंशकार को अपराध का दोषी पाते हुए धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000 रुपए जुर्माना धारा 366 आईपीसी में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रुपए जुर्माने तथा धारा 323 आईपीसी में 6 माह का कठोर कारावास एवं 100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Created On :   10 Oct 2025 12:37 PM IST