पन्ना: महिला स्वसहायता समूह को उपार्जन कार्य सौंपने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव

महिला स्वसहायता समूह को उपार्जन कार्य सौंपने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, पन्ना। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज के उपार्जन कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिचित करने के उद्देश्य से महिला स्वसहायता समूह और ग्राम संगठकों को भी उपार्जन संबंधी कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक पात्र महिला स्वसहायता समूह निर्धारित शर्त और दस्तावेजों की पूर्ति उपरांत एनआरएलएम के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा के साथ कलेक्टर कार्यालय पन्ना की खाद्य शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला उपार्जन समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र महिला स्वसहायता समूहों को उपार्जन कार्य दिए जाने के लिए खाद्य संचालनालय प्रस्ताव भेजा जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया ने बताया कि महिला स्वसहायता समूह को एनआरएलम के तहत एक अप्रैल 2023 की स्थिति में पंजीकृत होना चाहिए। समूहध्संगठक के खाते में न्यूनतम दो लाख रूपए जमा राशि होने के साथ ही विगत एक वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया गया हो तथा समूह में समस्त सदस्य और पदाधिकारी महिलाएं होना चाहिए। इसके अलावा विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता न की गई हो साथ ही पूर्व खरीदी मौसम का किसी किसान को भुगतान शेष नहीं होना चाहिए। धान और मोटा अनाज उपार्जन के लिए शासन द्वारा जारी नीति में सहकारी समितियों के लिए निर्धारित पात्रता के मापदण्ड महिला स्वसहायता समूहों पर भी लागू होंगे।

बतौर प्रतिभूति राशि 10 लाख रूपए जमा कराना जरूरी

किसानों द्वारा विक्रय उपज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समूह के अध्यक्ष.सचिव द्वारा जिला प्रबंधक म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जिला पन्ना के नाम से बतौर प्रतिभूति राशि 10 लाख रूपए बैंक गारण्टीए सालवेंसीए डीडीए पोस्ट डेटेड चेक अथवा अध्यक्ष-सचिव के नाम से विक्रय योग्य स्थाई संपत्ति के दस्तावेज जमा कराना होंगे। खरीदी केन्द्र की महिला कम्प्यूटर ऑपरेटर को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा कम्प्यूटर डिप्लोमा, डिग्रीधारी होना चाहिए। समूह को प्रस्तावित उपार्जन स्थल का नक्शाए स्वामित्व का प्रमाणध्किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।

समूह को हानि की प्रतिपूर्ति नहीं होगी

उपार्जन कार्य में संलग्न होने वाली महिला स्वसहायता समूह को हानि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। साथ ही उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता या हानि होने के कारण किसानों के भुगतान लंबित रहने पर समूह या ग्राम संगठक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, कर्मचारियों, अध्यक्ष, सचिव, संचालन मंडल के सदस्यों से वसूल कर किसानों को भुगतान किया जाएगा। समूह को उपार्जन कार्य आवंटित होने पर हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, विद्युत जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, डोंगल, लैपटॉप, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, पंखा, तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, चटाई, न्यूनतम चार बडे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, बायोमेट्रिक डिवाइस, केन्द्र प्रभारी के डिजिटल हस्ताक्षर इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं स्वयं के व्यय पर खरीदी स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी अनुशंसा पत्र सहित उपार्जन कार्य के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र, विगत 6 माह का बैंक स्टेटमेंट एवं बैंक खाते की प्रति, गत 3 माह की बैठक का कार्यवाही विवरण, समूह के पैन कार्ड की प्रति, समूह के अध्यक्ष और सभी सदस्यों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, आवश्यक राशि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र, जमा प्रतिभूति राशि के दस्तावेज आवश्यक है।

Created On :   6 Dec 2023 6:34 AM GMT

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