- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने...
Panna News: दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई ११ साल की सजा, ७५ हजार का अर्थदण्ड भी किया अधिरोपित

- दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई ११ साल की सजा
- ७५ हजार का अर्थदण्ड भी किया अधिरोपित
Panna News: पीडिता के साथ बलपूर्वक संबध बनाकर गर्भवती किए जाने की घटना पर बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रमेश पिता सुंदरलाल उम्र 43 वर्ष को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। जिला एवं सत्र न्यायालय पन्ना के प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय ने आरोपी को धारा 376 (२)(एन) के आरोप मेें 11 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 75 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड की राशि नहीं जमाने करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी निर्णय दिया है।
घटना अभियोजन अनुसार पीडिता द्वारा घटना के संबंध में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसके अनुसार दिनांक 06 जून 2023 को उसके घर आरोपी आया तब उसके घर में कोई नहीं था तो उसने उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बलपूर्वक संबंध बनाये गए तथा लगातार संबंध बनाता रहा जिससे वह गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे ग्वालियर व रीवा ले गया तथा दिनांक 25 जून 2024 को उसे पन्न बस स्टैण्ड छोडकर चला गया जिसके बाद उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी गई और आरोपी के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई आरोपी द्वारा निरंतर शारीरिक संबध बनाने के कारण गर्भवती होने पर उसने बच्ची को जन्म दिया। घटना संबधी रिपोर्ट महिला थाना पन्ना में पीडिता द्वारा दिनांक 03 जुलाई को लिखित आवेदन देकर की गई जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम किया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान पीडिता की नवजात बच्ची एवं आरोपी के डीएनए की जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी पीडिता की नवजात बच्ची का जैविक पिता है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय मेें बिन्दुवार साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए साक्षियो के कथन करवाये गए। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से न्यायालय में जिला लोक अभियोजनक किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की।
Created On :   11 July 2025 12:04 PM IST