Panna News: जिला जेल पन्ना का किया निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक जानकारी

जिला जेल पन्ना का किया निरीक्षण, बंदियों को दी विधिक जानकारी
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  • बंदियों को दी विधिक जानकारी

Panna News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा गुरूवार को जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस मौके पर प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राजकुमार गौड़ ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं भी देखीं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय के मार्गदर्शन में संपन्न निरीक्षण सह शिविर कार्यक्रम के दौरान बंदियों को महत्वपूर्ण विधिक जानकारी प्रदान करने के साथ ही जेल में अनुशासन बनाए रखने और स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया। प्राधिकरण के सचिव द्वारा बंदियों को अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन पत्र विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित करने की सलाह दी गई। साथ ही मध्यस्थता अभियान अंतर्गत इससे होने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया गया।

सचिव ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली तथा जेल प्रबंधन को बंदियों के जमानत आदेश प्राप्त होने के 7 दिवस में बंदी की रिहाई नहीं होने पर अविलंब प्राधिकरण कार्यालय में सूचित करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन ने बंदियो को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 ए में प्ली बारगेनिंग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान कर जेल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य मामलों में समझौता से सुलह करने की सलाह दी तथा बंदियों के विधिक अधिकार एवं कत्र्तव्य भी बताए। प्रभारी जेल अधीक्षक आर.पी. मिश्रा ने आभार प्रकट कर बंदियों को शिविर के माध्यम से प्राप्त विधिक जानकारी अमल में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

Created On :   11 July 2025 11:46 AM IST

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