- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की...
Panna News: हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की द्वितीय परीक्षा 17 जून से, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की द्वितीय परीक्षा 17 जून से
- जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आगामी 17 जून से 5 जुलाई तक आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा 2025 के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा धारा 163 तत्काल प्रभाव से प्रभावशील करने का आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिले के समस्त 11 परीक्षा केन्द्रों पर 200 मीटर की परिधि में संबंधित विद्यार्थी, स्कूल स्टॉफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा में संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा परीक्षा से संबंध रखने वाले व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी किस्म के हथियारों को लेकर चलने अथवा प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में परीक्षा केन्द्र के आसपास पांच अथवा अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मण्डल की परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संचालन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उक्तादेश जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   15 Jun 2025 1:28 PM IST