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पन्ना: उप निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन व मतगणना संपन्न होने की अवधि तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए धारा 144 प्रभावशील करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए तथा लोक शांति व्यवस्था व लोक सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय अथवा घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, तमंचा, भाला, बल्लम, तलवार, बरछी, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। शासकीय या निर्वाचन कार्य के संपादन के लिए नियुक्त शासकीय सेवकों पर लाठी या शस्त्र नहीं रखने का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसके अलावा चुनाव और मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी, सेना, अद्र्धसैनिक बल, एसएएफ होमगार्ड तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। धारा 144 प्रभावशील रहने की अवधि में संबंधित क्षेत्र अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने व आपत्तिजनक पोस्टर या सामग्री वितरण पर भी रोक रहेगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल द्वारा विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील कार्यालय, विकासखण्ड कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यालय के परिसर के बाहर भी किसी प्रकार की भीड या जनसमूह एकत्रित नहीं किया जाएगा। धरना, प्रदर्शन, घेराव या नारेबाजी पर भी रोक रहेगी। राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी की विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त किए बगैर आमसभा, जुलूस व रैली नहीं निकाल सकेंगे। साथ ही किसी भी धार्मिक संस्थान, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं और साइलेंट जोन या उसके आसपास आमसभा या रैली का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शैक्षणिक संस्था व छात्रावास, शासकीय तथा स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करना भी अनिवार्य है। उल्लंघन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद ककरहटी के वार्ड क्रमांक 13 में पार्षद पद सहित गुनौर एवं पवई जनपद पंचायत में रिक्त सरपंच तथा सभी जनपद पंचायतों में रिक्त पंच के 193 पद पर आगामी 05 जनवरी को उपचुनाव अंतर्गत मतदान होगा।
अजयगढ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरकोला, देवगांव, प्रतापपुर, आरामगंज, खोरा, लोढापुरवा और नरदहा, पन्ना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत तारा, बांधीकला, झरकुआ, कृष्णाकल्याणपुर, सकरिया, रहुनिया, दिया, देवरीगढी, खपटहा, डडवरिया, जिगदहा, राजापुर, गिरवारा, पवई तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनवानीकला, उडला, सिंगवारा, दनवारा, गोल्ही, पलौही, चिखला, सिमरिया, अतरहाई, इमलिया, ढेसाई, जगदीशपुरा, बछौन, भितरी मुटमुरू, गुनौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकहा, बमुरहा, मढियाकला, बलगहा, बरहाकलां, हिनौतीबेली, ककरहटा, सरवारा, डिघौरा, लुहरगांव, सिठौली, धरवारा, कुलगवां मडैयन, इमलिया भूरे खां, बिल्हा सुरदहा, शाहनगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया हरदुआद्ध, हरदुआ पटेल, बम्हौरी, बारी, हरदुआ सारसबाहू, हरदुआ रावजू, मलघन, वीजाखेडा, टूंडा, पौडहीकला के वार्डों में पंच पद का उप निर्वाचन संपन्न होगा जबकि गुनौर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बम्हौरी और पवई विकासखण्ड की ग्राम पंचायत गढीपडरिया में सरपंच पद का उप निर्वाचन होगा।
Created On :   21 Dec 2023 5:49 PM IST