पन्ना: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस संगोष्ठी का आयोजन २४ दिसम्बर को किया गया। संगोष्ठी में अधिवक्ता आर.के. निगम, समाजसेवी आशीष बोस, जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र कुमार खोबरिया, जिला प्रबंधक नॉन, जिला प्रबंधक डब्लूएलसी, पोस्ट मास्टर डॉक विभाग, लीड बैंक प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पेट्रोल पम्प के प्रतिनिधि, गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि, उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं क्षेत्रीय आमजन उपभोक्ता उपस्थित रहे। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित विभागों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के संबध में विभागीय जानकारी दी गई। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री खोबरिया द्वारा संगोष्ठी में आमजन उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०१९ के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

उनके द्वारा सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई कि जब भी आप कोई वस्तु या सेवा क्रय करें तो दुकानदार से बिल अवश्य लें यदि वस्तु या सेवा में गारंटी, वारंटी अनुरूप कोई कमी पाई जाती है तो क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। आयोग में ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। नये कानून में मुख्य रूप से यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी मिथ्या विज्ञापन देता है तो ऐसी शिकायतों पर भी केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में लेकर मिथ्या विज्ञापन की पुष्टि होने पर संबधित के विरूद्ध १० लाख से लेकर ५० लाख तक की पैनाल्टी एवं ०५ साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आशीष बोस समाजसेवी एवं आर.के. निगम वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के संबध में उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप त्रिपाठी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं कायक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन कल्लू पटेल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के द्वारा किया गया।

Created On :   25 Dec 2023 12:28 PM IST

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