पन्ना: वन अमले पर हमला करने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

वन अमले पर हमला करने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। विश्रामगंज रेंज के अंतर्गत बीट रहुनिया में अवैध हीरा उत्खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर अवैध हीरा उत्खनन करने वाले माफियाओं द्वारा हमला किया गया था। उक्त मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला पन्ना इंद्रजीत रघुवंशी की न्यायालय द्वारा अपराध में लिप्त आरोपियों के खिलाफ तीन-तीन वर्ष की सजा से दण्डित किया है। शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय कर्मचारी से मारपीट के पांचों अभियुक्तगण नत्थू खरे निवासी गुजार, पप्पू उर्फ लखन खरे निवासी गुजार, लाखन सिंह निवासी गुजार थाना ब्रजपुर, पप्पू अहिरवार निवासी छतैनी, लल्लू अहिरवार निवासी छतैनी थाना धरमपुर जिला पन्ना को आईपीसी धारा 341, 147, 148, 149, 353, 332, 333, 325, 294, 506 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। उक्त घटना 23 जुलाई 2019 की है जिसमे रहुनिया बीट में अवैध उत्खनन करने वाले आरोपियों द्वारा डिप्टी रेन्जर तथा अन्य दो वन कर्मियो पर हमला किया गया था। इस मामले में उक्त सजा से आरोपियों को दण्डित करने न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

Created On :   18 Dec 2023 1:59 PM IST

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