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Pune City News: उद्यमी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 19.20 करोड़ रुपए का मुआवजा

भास्कर न्यूज, पुणे। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण, शिवाजीनगर ने एक उद्यमी की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में मुआवजे के रूप में 10 करोड़ 95 लाख 99 हजार 579 रुपए देने का आदेश सुनाया है। इस राशि पर 1 मार्च 2016 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा, जिसके चलते कुल मुआवजा बढ़कर 19 करोड़ 20 हजार 146 रुपये तक पहुंच गया है। यह एमएसीटी द्वारा अब तक किसी भी दुर्घटना मामले में दिया गया सबसे बड़ा प्रतिकर माना जा रहा है।
उद्यमी के माता-पिता, पत्नी, दो बेटियों और पुत्र ने ट्रक मालिक एवं निजी बीमा कंपनी के खिलाफ यह दावा दायर किया था। 9 जनवरी 2012 को उद्यमी अपनी कार से मुंबई से चाकण स्थित उद्योग के लिए निकले थे। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही दूसरी कार से भिड़ंत हो गई। इसी दौरान पीछे से आई एसटी बस ने भी कार में टक्कर मारी। इस बहु-स्तरीय दुर्घटना में उद्यमी की मौत हो गई।
मामले में उद्यमी के पिता तथा दुर्घटना के समय मौजूद चालक की साक्ष्य दर्ज हुई। बीमा कंपनी की ओर से दोनों की जिरह की गई। साथ ही एसटी बस चालक की गवाही भी कोर्ट में ली गई। दावा पक्ष ने उद्यमी के आयकर रिटर्न (2007–2014), पासपोर्ट, अभियांत्रिकी डिग्री प्रमाणपत्र, तथा पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। उद्यमी की उत्तराखंड स्थित कंपनी की आय से संबंधित जानकारी भी न्यायालय को उपलब्ध कराई गई। इसके साथ उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के 16 महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला भी दिया गया।
अधिवक्ता संजय राऊत, अनिता राऊत और अश्विनी वाडेकर ने कहा कि उद्यमी के परिवार को न्याय मिलना संतोष का विषय है। यह निर्णय मुआवजा मामलों में नई मिसाल साबित होगा और पीड़ित परिवारों के अधिकारों को मजबूत करेगा।
Created On :   26 Nov 2025 6:53 PM IST












