Pune City News: 30 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, सभी वाहनों में लगेगा जीपीएस

30 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट, सभी वाहनों में लगेगा जीपीएस
  • हिंजवड़ी आईटी पार्क में भारी वाहनों पर रखा जाएगा कड़ा नियंत्रण
  • - पुलिस व परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय
  • अवैध आरएमसी प्लांट्स पर कार्रवाई

भास्कर न्यूज, पिंपरी-चिंचवड़। राजीव गांधी आईटी पार्क हिंजवड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने घोषणा की है कि हिंजवड़ी और आसपास संचालित सभी भारी वाहनों के लिए गति-सीमा 30 किमी प्रतिघंटा तय की जाएगी। इसके अलावा, हर भारी वाहन में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। ताकि वाहन की गति और उसकी वास्तविक समय की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। स्पीड गन के माध्यम से भी पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि चालक निर्धारित गति सीमा का पालन करें।

- पुलिस आयुक्तालय में महत्वपूर्ण बैठक

बढ़ते हादसों के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय में विशेष बैठक की गई। पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, सह आयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर, अपर आयुक्त सारंग आवाड, ट्रैफिक विभाग के उपायुक्त विवेक पाटिल, परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़, पिंपरी चिंचवड़ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संदेश चव्हाण, उप परिवहन अधिकारी राहुल जाधव, पीएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और भारी वाहनों की निगरानी कड़ी करने के कई अहम निर्णय लिए गए।

- अवैध आरएमसी प्लांट्स पर कार्रवाई

पीएमआरडीए द्वारा रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) परियोजना के संचालकों को काम रोकने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। अनाधिकृत आरएमसी परियोजनाओं के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। भारी वाहनों के लिए गति सीमा 30 किमी प्रति घंटे तय की गई है। हिंजवड़ी और उसके आसपास के सभी भारी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। यह वाहन के सटीक स्थान, गति, ब्रेकिंग दबाने की विधि और ड्राइविंग के तरीके के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

- सुरक्षा जांच और ड्राइवर प्रशिक्षण

आरटीओ, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से भारी वाहनों की जांच की जाएगी। संयुक्त टीमें आरएमसी परियोजना स्थल पर ही चालकों के लाइसेंस की जांच करने के साथ-साथ चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेंगी। डंपर, हाइवा और मिक्सर वाहनों के पिछले पहियों के नीचे दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चव्हाण ने कहा कि आरटीओ विभाग द्वारा सह-चालक, सहायक (क्लीनर) को चालक के साथ रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी, बाइक को किनारे से ढकने के लिए बंपर, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

हिंजवड़ी आईटी पार्क और आसपास के क्षेत्र में सभी भारी वाहनों की गति-सीमा 30 किमी प्रतिघंटा तय की जा रही है। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा, जिससे वाहनों की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।

- विनय कुमार चौबे, पुलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड़

Created On :   26 Nov 2025 4:34 PM IST

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