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Pune City News: पुणे में पुराने वाड़ों और इमारतों को गिराने के लिए नई नियमावली लागू

- पर्यावरण सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षितता पर जोर
- महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम की मंजूरी
भास्कर न्यूज, पुणे। पुणे मनपा ने शहर में पुराने वाड़ों और इमारतों को गिराने के दौरान पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई नियमावली तैयार की है। महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने इस नियमावली को मंजूरी दे दी है और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। शहर के मध्यवर्ती भागों और उपनगरों में कई पुराने वाड़े और इमारतें हैं, जिन्हें गिराकर नई ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। लेकिन अब तक इस तरह के पाडकाम (ध्वस्तीकरण) कार्यों के लिए कोई स्वतंत्र दिशा-निर्देश नहीं थे।
महापालिका द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारत गिराने के दौरान धूल और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्थल पर पानी छिड़कना या स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आसपास की सोसायटियों, पुलिस स्टेशन और अग्निशमन विभाग को कार्य की जानकारी लिखित रूप में देना आवश्यक होगा।
नियमावली की प्रमुख बातें -
– विकासक को ध्वस्तीकरण स्थल पर पूर्णकालिक सुरक्षा रक्षक रखना होगा।
– काम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे।
– इमारत के चारों ओर 25 फुट ऊंची टिन की चादरें लगाना अनिवार्य है।
– आसपास की इमारतों को खतरा होने पर नागरिकों को अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा।
– मलबे (राड़ारोड़ा) को सुरक्षित रूप से ले जाते समय उसे हरे रंग के कपड़े से ढकना अनिवार्य है।
– ध्वस्तीकरण कार्य के फोटो महापालिका को प्रस्तुत करना होंगे।
– कार्य पूरा होने के बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह प्रमाणित करना होगा कि काम तकनीकी और सुरक्षा मानकों के अनुसार हुआ है।
नई नियमावली से न केवल पर्यावरणीय नुकसान कम होगा बल्कि पाडकाम कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और नागरिक असुविधाओं पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।
Created On :   6 Nov 2025 6:56 PM IST












