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सुप्रीम कोर्ट: पूजा खेड़कर को दी अग्रिम जमानत, कहा- वो ना तो ड्रग माफिया, ना ही आतंकवादी

- यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी व दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाने का आरोप
- खेडकर को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया
New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी व दिव्यांग कोटे का गलत फायदा उठाने का आरोप झेल रही बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट को पहले ही अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए थी। जस्टिस बीवी नागरात्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि वह गवाहों को न तो प्रभावित करेंगी, न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पूजा ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। वह कोई ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उन पर हत्या का आरोप नहीं है। अदालत ने कहा कि आपके पास कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे इस तरह की जांच समय पर हो। उसने सब कुछ खो दिया है, अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा- इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत देनी चाहिए थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का यह कहकर विरोध किया कि पूजा जांच में सहयोग नहीं कर रही है।
बता दें कि खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए पूजा पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने कहा था कि यह न सिर्फ एक संवैधानिक निकाय के साथ, बल्कि समाज और पूरे देश के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
Created On :   21 May 2025 9:01 PM IST