Pune News: पांच लाख बकायादारों के लिए मनपा ने लागू की अभय योजना

पांच लाख बकायादारों के लिए मनपा ने लागू की अभय योजना
  • 15 नवंबर से 15 जनवरी तक जुर्माना राशि पर मिलेगी 75 फीसदी छूट
  • केवल जुर्माना राशि में 75 प्रतिशत की छूट

भास्कर न्यूज, पुणे। आखिरकार पुणे महापालिका ने बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए लगभग पांच लाख बकायादारों के लिए अभय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। सभी प्रकार के बकायादारों के लिए घोषित योजना के जरिए मूल रूप से संपत्ति कर बकाया पर लगे जुर्माने में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। जिन संपत्ति मालिकों ने पहले लागू की गई अभय योजना का लाभ लिया है, उन्हें इस बार अभय योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मनपा प्रशासन के अनुसार योजना के लिए लगभग 4 लाख 97 हजार 172 बकायादार पात्र हैं, जिन पर 12 हजार 161 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। योजना 15 नवंबर से 15 जनवरी तक लागू रहेगी। अभय योजना के माध्यम से मनपा को 5408 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि आगामी चुनाव से पहले मतदाताओं को खुश करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में संपत्ति कर बकायादारों के लिए मनपा अभय योजना लाएगी। हालांकि, ईमानदारी से समय पर संपत्ति कर भरने वाले पुणेकरों के साथ कुछ संगठनों ने योजना लाने का विरोध किया था। इसके बावजूद मनपा प्रशासन ने योजना लागू की है। इस संबंध में प्रस्ताव जल्द ही स्थायी समिति के समक्ष रखा जाएगा और 15 नवंबर से इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. और टैक्स विभाग प्रमुख अविनाश सपकाल ने इस संबंध में जानकारी दी।

केवल जुर्माना राशि में 75 प्रतिशत की छूट

पहले अभय योजना को लागू करते समय कुछ नियम और शर्तें लगाई गई थीं। तब केवल आवासीय संपत्तियों के बकायादारों को छूट दी गई थी। इस बार सभी प्रकार के बकायादारों के लिए अभय योजना लाई गई है।

छूट के पात्र बकायादारों की बकाया राशि में मूल बकाया संपत्ति कर की राशि 3158 करोड़ रुपए है, जबकि उसके ऊपर 9 हजार 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है। अभय योजना में केवल जुर्माना राशि में 75 फीसदी की छूट दी गई है। मूल संपत्ति कर में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मनपा को उम्मीद है कि 9 हजार 2 करोड़ की जुर्माने की राशि पर 75 फीसदी यानी 6752 करोड़ रुपए छोड़कर 2252 करोड़ रुपए आय और मूल संपत्ति कर 3158 करोड़ मिलाकर 5408 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है।

पहले भी चार बार लागू हो चुकी है योजना

मनपा ने पहले चार बार संपत्ति कर बकाया के लिए अभय योजना लागू की थी। इसमें मनपा ने 2016, 2020, 2021 और 2022 में अभय योजना लागू की थी। जिन लोगों को तब रियायतें मिली थीं, उन्हें अब रियायतें नहीं दी जाएंगी। पिछली चार अभय योजना में कुल 1 लाख 40 हजार 437 संपत्तिधारकों को रियायतें दी गई थीं। इस बार उन्हें इससे बाहर रखा गया है।

Created On :   8 Nov 2025 5:16 PM IST

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