Rewa news: साइबर अपराधों के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

डिजिटल न्यूज़ रीवा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीर्वाद भिलाला के नेतृत्व में किया गया। शिविर में पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश आशीष शुक्ला ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा साइबर अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षित बचपन अभियान का उद्देश्य ऐसा सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, जहां बच्चे बिना किसी भय और संकोच के अपनी बात रख सकें तथा स्वतंत्र एवं सुरक्षित माहौल में उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीर्वाद भिलाला ने विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता, साइबर अपराधों से बचाव तथा करियर निर्माण के संबंध में जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने निःशुल्क विधिक सहायता की प्रक्रिया और नालसा एवं सालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
इस अवसर पर पॉक्सो सपोर्ट पर्सन एवं समग्र जन चेतना विकास परिषद रीवा के संचालक सुमित सिंह ने बाल विवाह के दुष्परिणामों इसके कानूनी प्रावधानों तथा रोकथाम में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने जिले के ग्रामीण अंचलों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों, जागरूकता अभियानों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से संचालित गतिविधियों एवं शिविरों की जानकारी भी साझा की।कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य राघवेंद्र सिंह, अध्यापिका मनू सिंह, अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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