Satna News: दोस्त के हत्यारे को अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित

दोस्त के हत्यारे को अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित
  • घटना के दूसरे दिन लाश की सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ किया।

Satna News: घर में फोन कॉल से बात करने की रंजिश पर अपने ही मित्र को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार देने वाले हत्यारे को मैहर की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश शरद लटोरिया की कोर्ट ने आरोपी नीरज पटेल पिता रामसुजान पटेल निवासी सेमरा अमरपाटन पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने पक्ष रखा।

फोन से बुलाकर की हत्या

संभागीय प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपी की रिश्तेदारी मृतक दिलीप पटेल के गांव में थी, जिसके चलते दोनों की जान-पहचान दोस्ती में बदल गई और फोन में बातचीत होने लगी। आरोपी फोन के माध्यम से मृतक के घर में भी बातचीत करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और रंजिश मानने लगे।

20 नवंबर 2019 को आरोपी ने दिलीप पटेल के हत्या की योजना बनाई और मृतक का साला बनकर उसे फोन कर धनवाही स्थित तालाब की मेड़ में बुलाया। दिलीप पटेल के आने पर आरोपी ने उसके गर्दन में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।

घटना के दूसरे दिन लाश की सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ किया। आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी को भादवि की धारा 302 का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   1 Aug 2025 2:25 PM IST

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