Satna News: अभियोजन साक्षी के बयान नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

अभियोजन साक्षी के बयान नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
हत्या के मामले में उम्र कैद का मामला, विचारण के लिए वापस भेजा प्रकरण

Satna News: हत्या के एक मामले में दी गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ प्रस्तुत अपील की सुनवाई में एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने केस के महत्वपूर्ण साक्षी का साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को वापस सुनवाई कर छोड़े गए महत्वपूर्ण साक्षी के बयान दर्ज किए जाने के लिए (रिमांड) विचारण न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है। मामला कोटर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई एक हत्या का है, जिसमें विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

क्या है पूरा मामला

कोटर थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में साक्षी बनाए गए प्रकाश त्रिपाठी पिता लवकुश त्रिपाठी को महत्वपूर्ण साक्षी नहीं मानते हुए उनकी साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई थी और उन्हें साक्षी से उन्मुक्त (छोड़ दिया) कर दिया गया था। मामले में दी गई सजा के विरुद्ध आरोपी की ओर से अपील हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साक्षी को छोड़े जाने पर गहरी नाराजगी जताई और जिले के अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक द्वारा माफी मांगे जाने पर प्रकरण को उक्त साक्षी की साक्ष्य (बयान)दर्ज कर निर्णय सुनाए जाने के लिए केस को विचारण न्यायालय को रिमांड कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में 30 नवंबर 2025 तक सुनवाई कर निर्णय सुनाया जाए।

इनका कहना है

हाईकोर्ट का आदेश सभी शासकीय अभिभाषकों के लिए एक नसीहत है। अभियोजन का कार्य केवल सजा दिलाना नहीं, बल्कि उनका काम न्याय दिलाने का है।

रमेश मिश्रा, शासकीय अभिभाषक

Created On :   9 Oct 2025 2:11 PM IST

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