Seoni News: चश्मदीद मुकरे फिर भी आजीवन कारावास, लखनादौन के भंडारदेव गांव में पत्नि की हत्या का मामला

चश्मदीद मुकरे फिर भी आजीवन कारावास, लखनादौन के भंडारदेव गांव में पत्नि की हत्या का मामला
हत्या के मामले में दो चश्मदीद गवाहों के मुकरने के बावजूद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना आदेगांव थाना के भंडारदेव गांव में २३ मार्च २०२४ की है।

Seoni News: हत्या के मामले में दो चश्मदीद गवाहों के मुकरने के बावजूद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना आदेगांव थाना के भंडारदेव गांव में २३ मार्च २०२४ की है। दरअसल, एक महिला की हत्या हुई थी, लेकिन दो चश्मदीद गवाहों ने हत्या की बात से मुकरते हुए यह कहा था कि सीढ़ी से गिरने के दौरान मौत हुई है। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश संजीव कुमार पालीवाल की कोर्ट ने अभिलेख पर आई परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर आरोपी के दोषी होने का निष्कर्ष निकालते हुए आरोपी को हत्या का दोषी पाए जाने का अद्वितीय निर्णय दिया। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है परंतु परिस्थितियां नहीं। कोर्ट ने धारा 302 भादवि में अभियुक्त आदेश टेकाम को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंण्डित किया है।

ये थी घटना

भंडारदेव निवासी आदेश टेकाम अपनी पत्नी राजकुमारी और भतीजी अनुराधा व दीप्ती के साथ घर पर था। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान आदेश को लगा कि तीनों लोग उस पर हंस रहे हैं। तब उसने दोनों भतीजी को बाहर जाने को कहा था। जब राजकुमारी की चीख सुनाई पड़ी तो अनुराधा और दीप्ती वहां पर आए तो देखा कि उनका चाचा आदेश फावड़ा हाथ में लिए है और राजकुमारी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। आरोपी आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति तिवारी ने तर्क पेश किए। सुनवाई के दौरान चश्मदीद गवाह दीप्ति और अनुराधा घटना होने से मुकर गए और नई कहानी बताई की छत से गिरने से राजकुमारी को चोट आई थी।

Created On :   22 Nov 2025 3:46 PM IST

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