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Shahdol News: बिना परमिशन ढाई सौ से ज्यादा रजिस्ट्री

- उप पंजीयक ने रिटायरमेंट से पहले दो माह तक नियमों को ताक पर रख की रजिस्ट्री
- कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश, तहसीलदारों को बिना जांच नामांतरण नहीं करने कहा
Shahdol News: भूमाफिया की मनमानी, अवैध कॉलोनाइजर और मनमाना प्लाटिंग करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर द्वारा रजिस्ट्री से पहले परमिशन की व्यवस्था लागू करने के बाद भी उप पंजीयक ने बिना परमिशन ढाई सौ से ज्यादा रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री कार्यालय के सूत्र बताते हैं कि उप पंजीयक संतकुमार कुशवाहा 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं।
इससे पहले जुलाई और अगस्त माह में उप पंजीयक कुशवाहा ने कलेक्टर का परमिशन नहीं होने के बाद भी रजिस्ट्री कर दी। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि सोमवार को ही मामले की जानकारी मिली। अब जुलाई और अगस्त में हुई रजिस्ट्री की जांच के निर्देश दिए हैं। सभी तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना परमिशन की रजिस्ट्री आती है तो उसका नामांतरण नहीं किया जाए। अगर नामांतरण हो भी गया है तो उसे निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
माफिया की मनमानी पर ठोस कार्रवाई की तैयारी
शहर में अवैध कॉलोनी और अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा देने के लिए माफिया रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ताजा मामला इसका बड़ा उदाहरण है। इस मामले में रजिस्ट्री करवाने वेंडर की भूमिका की भी जांच होगी। कलेक्टर ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है। जांच में दोषी पाए जाने वाले सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
यह है नियम
नगरीय क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र से लगे हुए विकास योजना में सम्मिलित ग्राम तथा विशिष्ट ग्रामों के भूखंडो की रजिस्ट्री के दौरान अगर जमीन 0.25 एकड़ (25 डिसमिल) व उससे कम है तो ऐसी भूमि की बिक्री से पहले सक्षम अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने 23 अप्रैल को जारी इस आशय के आदेश का पालन करने के लिए जिला पंजीयक को निर्देश दिए हैं।
आदेश में कलेक्टर कार्यालय से 8 अगस्त 2003 को तत्कॉलीन कलेक्टर मनीष रस्तोगी द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि जमीन की रजिस्ट्री के दौरान राजस्व संहिता की धारा 165 (6-क) के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अनुमति प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।
Created On :   2 Sept 2025 1:28 PM IST