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क्रिकेट: नेहरा ने कहा, स्थिति सामान्य होने पर अक्टूबर में IPL होने की उम्मीद

हाईलाइट
- आशीष नेहरा को उम्मीद है कि IPL का आयोजन अक्टूबर में हो सकता
- IPL की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण इस समय IPL का भविष्य अधर में लटका है, लेकिन पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को उम्मीद है कि IPL का आयोजन अक्टूबर में हो सकता। नेहरा ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि, अगर IPL अगस्त में नहीं होता है और चीजें अक्टूबर तक सामान्य हो जाती हैं तो हमारे सामने पूरी तरह से स्थिति साफ होगी।
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टी-20 विश्व कप स्थगित होने पर अक्टूबर में हो पाएगा IPL
BCCI भी IPL के लिए अक्टूबर-नवंबर की समय सीमा पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए उस समय होने वाले टी-20 विश्व कप का स्थगित होना जरूरी है। IPL की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी। लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। इस समय पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है जो 14 अप्रैल को खत्म होगा। इसी के बाद IPL को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।