114 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात की चावल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

CBI registers FIR against Gujarat rice company in Rs 114 crore bank fraud case
114 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात की चावल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
मामला दर्ज 114 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गुजरात की चावल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात की एक चावल कंपनी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोपियों ने 2010 से 2015 की अवधि के दौरान तीन बैंकों को 114.06 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। एक अधिकारी ने बताया कि जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के आरोपों पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉपोर्रेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर नडियाद स्थित श्री जलाराम राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयेश त्रिभुवनदास गनात्रा और बिपिन त्रिभुवनदास गनात्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इसमें कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों को कंसोर्टियम ऑफ बैंकिंग के तहत विभिन्न ऋण सुविधाएं दी गई हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि ऋण लेने वाली कंपनी ने बैंकों को ऋण सुविधाओं को मंजूरी देने के लिए प्रेरित करने के लिए झूठे बही ऋण दिखाए। कथित तौर पर कर्ज लेने वाली कंपनी ने कर्ज की रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 114.06 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

सीबीआई ने यह भी कहा कि गुजरात के अहमदाबाद, नडियाद, बावला सहित छह स्थानों पर तलाशी ली गई है, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई के मुताबिक जांच जारी है।

आईएएनएस

Created On :   29 Oct 2021 7:30 PM GMT

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