गलत तरीके से सिल दिया था कुर्ता-पाजामा, परेशान ग्राहक की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब टेलर को देने होंगे 12 हजार 

गलत तरीके से सिल दिया था कुर्ता-पाजामा, परेशान ग्राहक की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब टेलर को देने होंगे 12 हजार 
उत्तरप्रदेश गलत तरीके से सिल दिया था कुर्ता-पाजामा, परेशान ग्राहक की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब टेलर को देने होंगे 12 हजार 

डिजिटल डेस्क,लखनऊ।  आमतौर पर हमारे साथ घटित होने वाली छोटी-छोटी घटनाओं को हम भूल जाते हैं या उनकी शिकायत भी नहीं दर्ज करा पाते हैं। लेकिन हम अगर अपने साथ हुई छोटी सी घटना की शिकायत दर्ज कराते हैं तो सामने वाले को उसकी गलती के लिए भारी अंजाम भुगतना पड सकता है।हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक टेलर को गलत तरीके से कपड़े की सिलाई करना भारी पड़ गया। 

दरअसल यह मामला यूपी के बुलंदशहर से आया है जहां दर्जी को अपने गलत सिलाई के लिए हर्जाना देना पड़ा। ये मामला लगभग चार साढ़े चार वर्ष पुराना है। ग्राहक ने गलत तरीके से कुर्ता- पाजामा सिलाई किए जाने के कारण दर्जी पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत व हर्जाने की मांग की।

 बुलंदशहर के न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत पर ग्राहक के पक्ष में फैसला आया। टेलर को कुर्ता-पजामा गलत तरीके से सिलने के आरोप में 12 हजार का जुर्माना और सिलाई व कपड़े कि रकम लौटाने का फैसला न्यायालय जिला उपभोक्ता ने सुनाया है।यही नहीं न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर टेलर समयवधि पर रकम नहीं चुका पाता है तो उसे सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता  को रकम देना होगा।

आयोग के अध्यक्ष पीए शेखर वर्मा ने पूरे मामले को समझाते हुए बताया कि वाक्या 4 मई 2018 को बुलंदशहर में हुआ। जहां एक आदमी के द्वारा सिलको टेलर के मालिक को कुर्ता-पजामा सिलने के लिए दिए गए थे।टेलर ने एक हफ्ते में कपड़े सिल कर तो दे दिए पर ग्राहक को सिला हुआ कपड़ा पसंद नहीं आया। ग्राहक ने टेलर से  शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बावजूद टेलर ने उसे नजर अंदाज कर दिया। इसके  बाद ग्राहक कोर्ट पहुंचा गया। नोटिस जारी करने के बाद भी  टेलर ने उसका जवाब नहीं दिया।

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आयोग के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह और सदस्यों ने सुनवाई के दौरान ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि सिलको टेलर को दो माह के भीतर ही सिलाई के 750 रुपए,कपड़े की कीमत 1500 रुपए के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5000 और वाद व्यय की धनराशि 5000 रुपए ग्राहक को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा है कि अगर समय पर पैसे नहीं दिए तो टेलर को उसका ब्याज भी देना पडेगा। 

Created On :   6 Sep 2022 4:52 PM GMT

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