बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा : वयस्क कलाकार काम क्यों नहीं कर सकते

Bombay High Court asks Maharashtra government: why adult artists cannot work
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा : वयस्क कलाकार काम क्यों नहीं कर सकते
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा : वयस्क कलाकार काम क्यों नहीं कर सकते
हाईलाइट
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मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उनके निर्देश के बारे में सवाल किया है जिसके तहत कोविड-19 महामारी के बीच दस साल से कम और 65 से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है।

सरकार के निर्देश के खिलाफ मंगलवार को बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता प्रमोद पांडे द्वारा याचिका दायर की गई।

इंडियाटुडे डॉट इन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि वह ये बताएं कि अगर वरिष्ठ अभिनेताओं को शूटिंग करने की इजाजत नहीं है तो वे अपना खर्चा किस तरह से चला पाएंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या किसी रिपोर्ट या डेटा के आधार पर यह आयु सीमा तय की गई है।

अदालत ने कथित तौर पर सरकार से शुक्रवार तक जवाब पेश करने को कहा है।

इंडिया टुडे से बात करते हुए पहले पांडे ने कहा था, काम करना और एक सम्मानजनक जिंदगी जीना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार का आदेश हमें काम करने की अनुमति नहीं देता है। हम कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी और भुखमरी से मर जाएंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया है। मैं हर महीने लगभग चालीस हजार रुपये तक कमा लेता था, लेकिन अब कोई काम नहीं है, कोई ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाता है। छोटे बच्चों के लिए यह नियम समझ में भी आता है क्योंकि उनके पास देखभाल करने के लिए माता-पिता होते हैं, लेकिन जिन अभिनेताओं और क्रू मेंबर्स की उम्र 65 साल से अधिक हैं वे क्या करें? वे मर जाएंगे।

Created On :   22 July 2020 7:30 PM IST

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