यौन उत्पीड़न मामले में जितेंद्र को हिमाचल हाई कोर्ट से मिली राहत

यौन उत्पीड़न मामले में जितेंद्र को हिमाचल हाई कोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज अभ‍िनेता जितेंद्र को हिमाचल हाई कोर्ट से यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आगे की कार्रवाई और जांच पर रोक लगा दी है। बता दें कि पिछले दिनों एक्टर की कजिन ने रेप के आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने 16 फरवरी को कजिन की शिकायत के आधार पर एक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई को 23 मई को सूचीबद्ध की थी।

 

आगे की कार्रवाई पर लगी रोक

जितेंद्र ने दावा किया था कि पुलिस ने कोई प्राथमिक जांच या सबूत के बिना प्राथमिकी दर्ज की थी। जितेन्द्र के वकील ने कहा कि पुलिस ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और न ही FIR की कॉपी दी। यह आरोप गलत है और उनकी खराब करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इस बीच, महिला पुलिस स्टेशन, शिमला में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (आक्रमण या आपराधिक बल के तहत महिला को अपनी विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से) के तहत दर्ज प्राथमिकी में आगे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है और इसे निरस्त करने की मांग की है।

 

जितेंद्र बोले बदनाम करने की साजिश

पीड़िता का कहना है कि 47 साल पहले जितेंद्र ने उनका यौन शोषण किया था। जितेंद्र की कथ‍ित कजिन ने यह भी कहा क‍ि "मुझे इस घटना को बताने में सालों लग गए। इसकी हिम्मत मुझे इन दिनों चल रहे फेमिनिस्ट अवेयरेस कैंपेन जैसे कि #MeToo की वजह से आई है। महिला की दलील है कि अगर उनके मां-बाप को यह बात पता चलती तो उनका दिल टूट जाता और इसी वजह से वह इतने वर्षों तक इस डिप्रेशन को अकेले झेलती आ रही हैं। वहीं इन सब आरोपों पर सफाई देते हुए जितेंद्र के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है, ये सभी आरोप बेबुनियाद, हास्यास्पद और मनगढ़ंत हैं। पर्सनल एजेंडे के कारण मुझे बदनाम करने की कोश‍िश की गई है। अब करीब 50 साल बाद इन आरोपों पर कोई भी न्यायालयीन कानून या कानूनी एजेंसी विचार नहीं कर सकती।

Created On :   18 March 2018 6:08 AM GMT

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