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जे.जे. अब्राम्स नस्लभेद विरोधी लड़ाई में 1 करोड़ डॉलर दान देंगे

हाईलाइट
- जे.जे. अब्राम्स नस्लभेद विरोधी लड़ाई में 1 करोड़ डॉलर दान देंगे
लॉस एंजेलिस, 2 जून (आईएएनएस)। हॉलीवुड निर्देशक जे.जे. अब्राम्स ने जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद नस्लभेद के खिलाफ लड़ाई और ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक करोड़ डॉलर दान करने का संकल्प लिया है।
वेराइटी डॉट कॉम के मुताबिक, स्टार वार्स के निर्देशक ने अपनी पत्नी और प्रोडक्शन कंपनी बैड रोबोट के साथ मिलकर अगले पांच सालों में नस्लभेद विरोधी समूहों को दान के लिए संकल्प लिया है।
बैड रोबोट इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक बयान में, बैड रोबोट प्रोडक्शंस और केटी मैकग्राथ और जे जे अब्राम्स फैमिली फाउंडेशन ने कई संगठनों को चैरिटेबल डोनेशन की घोषणा की।
एक शुरुआत के रूप में, वे प्रत्येक समूह को 200,000 डॉलर दान देंगे, जिनमें ब्लैक लाइव्स मैटर लॉस एंजेलिस, ब्लैक फ्यूचर्स लैब, कम्युनिटी कोअलिशन, इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव, और नो योर राइट कैंप शामिल हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।