शाहरुख की फिल्म ‘जीरो’ पर हाईकोर्ट ने कहा- कृपाण मामले की जांच करे सेंसर बोर्ड
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ निर्माताओं ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर में अभिनेता शाहरुख खान कृपाण नहीं तलवार पकड़े हुए हैं। पेशे से वकील अमृतपाल खालसा ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया एक दृश्य सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। याचिका में कहा गया है कि इस दृश्य में शाहरुख कृपाण धारण किए हुए हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड को इस दृश्य को हटाने का निर्देश दिया जाए।
शुक्रवार को जस्टिस बीपी धर्माधिकारी व जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान फिल्म निर्माताओं व शाहरुख खान की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवरोज शिरवई ने कहा कि यह याचिका एक गलत धारणा के तहत दायर की गई है। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आनेवाले खान ने कृपाण नहीं बल्कि गले में एक सामान्य तलवार लटकाए दिखाई देते हैं।
वहीं सेंसर बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील अद्वैत्य सेठना ने कहा कि अभी फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं जारी किया गया है। याचिकाकर्ता जिस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं, वह फिल्म के ट्रेलर का हिस्सा नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि सेंसर बोर्ड याचिका में फिल्म को लेकर उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करे। यह कहते हुए बेंच ने मामले की सुनवाई 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
याचिका में फिल्म अभिनेता शाहरुख के अलावा निर्माता गौरी खान व निर्देशक आनंद राय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में फिल्म के ट्रेलर में दिखाए जा रहे एक दृश्य का जिक्र किया गया है। जिसमे फिल्म अभिनेता शहरुख बनियान व हाफपैंट पहने दिख रहे है और गले में पांच सौ के नोटो की माला के साथ सिखो के धार्मिक शस्त्र कृपाण को भी पहना हुआ है। याचिका के अनुसार सिखों के लिए कृपाण का विशेष महत्व है और यह उनकी आस्था से भी जुड़ा मामला है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख व अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दे।
Created On :   30 Nov 2018 9:50 PM IST