20 करोड़ चुकाने के बाद दिलीप कुमार को मिलेगी जमीन की मिल्कियत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के बांद्रा इलाके में 2412 स्क्वेयर यार्ड (21708 वर्ग फुट) जमीन का मालिकाना हक वापस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस जमीन की मिल्कियत उन्हें वापस करते हुए निर्देश दिया कि वे उस रियल एस्टेट फर्म को 20 करोड़ रुपए का भुगतान करें, जिसके साथ उन्होंने 2006 में जमीन को डेवलप करने का समझौता किया था।
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जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने प्राजिता डेवलपर्स की याचिका खारिज करते हुए पूर्व जज पी वेंकटरामा रेड्डी को यह देखने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया कि क्या डेवलपर फर्म पर दिलीप कुमार को क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई दावा बनता है या नहीं। करीब एक दशक पुराने इस समझौते में प्राजिता डेवलपर्स को जमीन के विकास का अधिकार दिया गया था। बेंच ने कहा कि समझौते में प्राजिता डेवलपर्स को जमीन के विकास के बाद उसकी कीमत का 25 प्रतिशत हिस्सा देने की बात कही गई थी, जबकि अपीलकर्ता कंपनी को उसका 75 परसेंट हिस्सा मिलना चाहिए था। ऐसे में बेंच ने समझौते को न्यायसंगत नहीं मानते हुए दिलीप कुमार को जमीन की रजिस्ट्री से पहले प्राजिता डेवलपर्स को 20 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया।
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इसके साथ ही बेंच ने प्राजिता डेवलपर्स से कहा कि वह जमीन की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सारे सिक्योरिटी गार्ड हटा ले और कोर्ट को 20 करोड़ रुपए प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर जमीन का मालिकाना हक दिलीप कुमार को सौंप दे।
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क्या था मामला
दिलीप कुमार ने प्राजिता डेवलपर्स के साथ एक करार किया था, जिसमें कंपनी को दो साल के भीतर जमीन पर कंस्ट्रक्शन पूरा करना था। लेकिन कंपनी अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही। इसके बाद दिलीप कुमार ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट की शरण ली। इस बीच दिलीप कुमार को ब्याज के तौर पर कंपनी से 8.5 करोड़ रुपए भी मिले।
अब कोर्ट ने दिलीप कुमार के इस प्रस्ताव को मान लिया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे फर्म को 20 करोड़ रुपए अदा करेंगे, ताकि अपनी जमीन का मालिकाना हक वापस पा सकें। बेंच ने कहा कि यह जांच का विषय है कि अभी भी प्राजिता डेवलपर्स की कुछ देनदारी दिलीप कुमार पर बनती है या नहीं और इसीलिए एक पूर्व जज को मामले में मध्यस्थ बनाया गया है।
Created On :   30 Aug 2017 11:10 PM IST