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दबंग परिणीति और ठग सिद्धार्थ की होगी शॉटगन शादी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा एक बार फिर एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक फिल्म 'हंसी तो फंसी' के 4 साल बाद दोनों स्टार्स आने वाली फिल्म 'शॉटगन शादी' में साथ काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ का नाम पहले से ही तय था, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर किसी का नाम तय नहीं हो पा रहा था, जो कि अब तय हो गया है।
परिणीति का नाम हुआ फाइनल
इस फिल्म के लिए सबसे पहले श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया था और श्रद्धा खुद भी इस फिल्म में काम करना चाहती थीं, लेकिन डेट्स का इश्यू होने के कारण श्रद्धा को फिल्म के लिए मना करना पड़ा। इसके बाद दंगल फेम एक्ट्रेस सना फातिमा और कृति सेनन का नाम भी सामने आया था, लेकिन दोनों ही को कास्ट नहीं किया गया। जिसके बाद परिणीति के नाम को फाइनल किया गया। सूत्रों के मुताबिक परिणीति ने भी फिल्म के लिए हां कर दी है। परिणीति को स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और साथ ही उन्होंने कैरेक्टर को भी काफी पसंद किया है।
'हंसी तो फंसी' में कर चुके हैं साथ काम
इससे पहले दोनों स्टार्स साल 2014 में आई फिल्म 'हंसी तो फंसी' में साथ काम कर चुके हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन दर्शकों ने सिद्धार्थ और परिणीति की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया था। इसी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी फिल्म 'शॉटगन शादी' में भी दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आएगी।
फिल्म को लेकर तैयारियां हुई शुरू
इस फिल्म को एकता कपूर और शैलेष सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसमें सिद्धार्त मल्होत्रा एक बिहारी ठग की भूमिका में नजर आएंगे और परिणीति चोपड़ा दबंग गर्ल की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी बिहार के प्रचलित पकड़वाह विवाह पर आधारित है। जिसके लिए सिद्धार्थ ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।