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कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कश्मीर में फिर से लॉकडाउन

हाईलाइट
- कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच कश्मीर में फिर से लॉकडाउन
श्रीनगर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार शाम से लेकर सोमवार तक उत्तरी कश्मीर के बांदीपोर को छोड़कर कश्मीर के सभी रेड जोन जिलों में सख्त लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी।
घाटी में कोरोनावायरस मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आज (बुधवार) शाम 6 बजे से 27-7-2020 तक कश्मीर डिवीजन के सभी रेड जिलों (बांदीपोरा को छोड़कर) में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
हालांकि, दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि और निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी और माल वाहक, ईंधन टैंकरों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।
बयान में कहा गया है, डीएमआरआर दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि, बागवानी और निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी। माल वाहक / एलपीजी गैस और तेल टैंकरों को भी आने-जाने की अनुमति रहेगी।
कश्मीर में कोरोनावायरस मामलों की संख्या 15,000 से भी अधिक है, जबकि यहां इस वायरस से अबतक 263 लोगों की मौत हो चुकी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।