छात्रों के लापता का मामला: कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ कानून से ऊपर नहीं, अदालत के समक्ष पेश हों : इस्लामाबाद हाईकोर्ट

कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ कानून से ऊपर नहीं, अदालत के समक्ष पेश हों : इस्लामाबाद हाईकोर्ट
  • इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान की टिप्पणी
  • न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने की सुनवाई
  • अगली तारीख पर मौजूद रहें काकड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को कई लापता बलोच छात्रों से संबंधित मामले में दूसरी बार पेश होने में विफल रहने पर नाखुशी जताई और कहा कि ‘‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए काकड़ को फिर से तलब किया।

सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के अनुसार सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के जस्टिस ने कहा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को कोर्ट में आने को अपमान नहीं समझना चाहिए। एक निजी समाचार ने जियो न्यूज के हवाले के लिखा है कि न्यायाधीश ने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री को अगली सुनवाई के लिए कराची नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस अदालत के सामने पेश होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वह जवाबदेह हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी कर दी, साथ ही कहा कि अगली तारीख पर काकड़ मौजूद रहें।

पिछले साल नवंबर में न्यायालय ने सरकार को लापता छात्रों को सात दिन के भीतर बरामद करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि यदि अधिकारी आदेश का पालन करने में विफल रहे तो काकड़ अपने मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ 29 नवंबर को अदालत में पेश होंगे। तब कार्यवाहक पीएम पेश नहीं हुए थे। यह दूसरी बार है जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे हैं।

Created On :   19 Feb 2024 1:12 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story