LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन इंडस्ट्रीज के लिए LPG सप्लाई को लेकर तैयार की नई शर्तें

अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन इंडस्ट्रीज के लिए LPG सप्लाई को लेकर तैयार की नई शर्तें
अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को सीजफायर हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को सीजफायर हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देशभर में गैस की शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने नया फॉर्मूला तय किया है।

अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार ने की घोषणा

केंद्र सरकार ने फार्मा से लेकर स्टील तक के कारखानों को राहत दी है। सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बल्क में LPG सप्लाई की नई शर्तें तैयार की हैं। पहले ही राज्यों को पैक्ड नॉन-डोमेस्टिक LPG का 70 फीसदी आवंटन किया जा चुका है। इसमें 10 फीसदी अतिरिक्त कोटा उन राज्यों को मिलेगा जो PNG यानी पाइप्ड नैचुरल गैस से जुड़े तय सुधार लागू करेंगे यानी जो राज्य PNG इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उन्हें ज्यादा गैस मिलेगी।

केंद्र सरकार ने फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, बीज, मेटल, केरेमिक, फॉन्ड्री, फॉर्गिंग, ग्लास जैसे सेक्टर्स को भी बल्क में एलपीजी देने का फैसला किया है। 26 मार्च से पहले इन इंडस्ट्रीज को उनकी खपत की 70 फीसदी LPG मिलेगी।

वहीं, पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 TMT प्रति दिन तय की गई है। जिन फैक्ट्रियों में LPG की जगह नेचुरल गैस का उपयोग नहीं हो सकता। वहां पहले एलपीजी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज को OMC's यानी तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जबकि, PNG कनेक्शन के लिए CGD कंपनियों को आवेदन देना होगा। लेकिन, जहां LPG मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है और उसकी जगह गैस नहीं आ सकती। वहां PNG आवेदन की शर्त माफ कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से तीन जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है।

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केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी किए निर्देश

केंद्र सरकार ने अपने पहले निर्देश में नैचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर 2026 को सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए कहा। दूसरे निर्देश में 10 फीसदी रिफॉर्म-लिंक्ड LPG अलोकेशन का फायदा जल्द से जल्द उठाने के लिए कहा। इसके बाद तीसरे निर्देश में कॉम्प्रैस्ड बायोगैस यानी CBG से जुड़ी राज्य नीति को जल्द नोटिफाई करने के लिए कहा है।

Created On :   8 April 2026 5:02 PM IST

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