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सिंध में 6 महीने में इज्जत के नाम पर 50 महिलाओं समेत 78 लोगों की हत्या

कराची, 30 सितम्बर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ऑनर किलिंग ने एक भयावह रूप ले लिया है। प्रांत में इस साल के शुरुआती छह महीनों में तथाकथित इज्जत के नाम पर 50 महिलाओं समेत कुल 78 लोगों की हत्या कर दी गई है। प्रांत में कारो-कारी के नाम से जानी जाने वालीं यह हत्याएं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं और इनमें से अधिकांश मामलों में किसी को सजा नहीं हुई है।
पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया है कि इस साल जनवरी से जून के बीच सिंध में 78 लोगों की ऑनर किलिंग हुई है। 90 फीसदी मामलों में पुलिस की जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है और यह अभी भी बिना किसी नतीजे के जारी है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मारे गए लोगों में 50 महिलाएं और 28 पुरुष शामिल हैं। 60 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए जिनमें से 57 मामले अभी भी लंबित हैं। किसी भी मामले में किसी को सजा नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में मृतकों के निकट संबंधी ही आरोपी हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार और मानवाधिकार संगठनों, दोनों द्वारा इन हत्याओं के खिलाफ मुहिम छेड़े जाने के बावजूद इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। एक ही परिवार या कबीले के अंदर का मामला होने से ऑनर किलिंग के मामलों की जांच में पुलिस को मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में कानून और पुलिस के काम के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।