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शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति जिनपिंग समेत कई चीनी नेताओं ने राष्ट्रीय वीरों को दी श्रद्धांजलि

हाईलाइट
- चीनी शहीदी दिवस पर नेताओं ने शहीदों को याद किया और राष्ट्र के नाम पर नमन किया
डिजिटल डेस्क, बीजिंग। चीनी शहीदी दिवस (30 सितंबर) के अवसर पर राष्ट्रीय वीरों के सम्मान में पेइचिंग के थ्येन एन मन चौक पर आयोजित समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शी जिनपिंग समेत चीनी नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ इस रस्म में भाग लेकर शहीदों को याद किया और राष्ट्र के नाम पर नमन किया।
चालू साल चीन लोक गणराज्य की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2 करोड़ लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जन मुक्ति, देश की समृद्धि के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत चीनी नेताओं ने अध्यक्ष माओ स्मारक भवन जाकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी जन मुक्ति सेना और चीन लोक गणराज्य के मुख्य संस्थापक और नेता माओ त्सेतुंग की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां संरक्षित रखे माओ त्सेतुंग के पार्थिव शरीर के दर्शन किए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।