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फ्रांस की कोर्ट ने धार्मिक सेवाओं पर कोविड प्रतिबंधों को कम करने का आदेश दिया

हाईलाइट
- फ्रांस की कोर्ट ने धार्मिक सेवाओं पर कोविड प्रतिबंधों को कम करने का आदेश दिया
पेरिस, 30 नवंबर (आईएएनएस) फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने सरकार को नोवल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक सेवाओं में 30-व्यक्ति की उपस्थिति सीमा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह के अंत से उपाय प्रभावित होंगे, जिसका धार्मिक स्थलों और कैथोलिक संघों के लोगों का विरोध किया, सरकारी नियमों को अनावश्यक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बताया।
काउंसिल ऑफ स्टेट ने रविवार को आदेश दिया कि फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स तीन दिनों के भीतर उपाय को संशोधित करें।
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 24 नवंबर को कहा था कि महामारी की दूसरी लहर का तीव्र पड़ाव गुजर चुका है, जिससे धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आने की तैयारी की जा रही है।
वहीं फ्रांसीसी चर्चो, मस्जिदों और सभाओं ने इस सप्ताह के अंत में उपासकों के लिए फिर से दरवाजे खोलना शुरू कर दिया, लेकिन आगंतुकों की संख्या सीमित थी।
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर से लागू होने वाले देशव्यापी लॉकडाउन को 15 दिसंबर को हटा दिया जाएगा, बशर्ते कि नए संक्रमण प्रति दिन 5,000 से नीचे रहें।
एमएनएस/एएनएम
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।