एलएचसी ने हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज मामले लाहौर भेजे

LHC sends case against Hafiz Saeed to Lahore
एलएचसी ने हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज मामले लाहौर भेजे
एलएचसी ने हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज मामले लाहौर भेजे
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  • एलएचसी ने हाफिज सईद के खिलाफ दर्ज मामले लाहौर भेजे

लाहौर, 22 फरवरी (आईएएनएस)। लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) के प्रमुख ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के दो मामलों और उसके चार सहयोगियों को साहीवाल से लाहौर स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। सईद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है।

द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, शुक्रवार को एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश ममून राशिद शेख ने अतिरिक्त अभियोजक जनरल अब्दुल समद खान के यह कहने पर कि अगर अदालत ने मामलों को स्थानांतरित कर दिया तो अभियोजन पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, जेयूडी के सदस्यों द्वारा दायर एक आवेदन की मंजूरी दे दी।

अधिवक्ता इमरान फजल गिल ने कहा कि दो मामले साहिवाल की आतंकवाद-रोधी अदालतों के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लंबित हैं, जबकि कुछ अन्य समान मामलों की सुनवाई भी लाहौर की ट्रायल कोर्ट द्वारा की जा रही है।

उन्होंने अदालत से कहा कि वे लाहौर में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी मामलों को समेकित करने का आदेश दें क्योंकि उनमें कानून के समान आरोप और प्रश्न शामिल हैं।

12 फरवरी को, सईद को दो मामलों में दोषी ठहराया गया और साढ़े पांच साल के लिए जेल भेज दिया गया।

2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित, सईद अकेले पाकिस्तान में ही 23 आतंकवादी मामलों का सामना कर रहा है।

Created On :   22 Feb 2020 5:00 PM IST

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