न्यूयॉर्क के अभियोजक ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

New York prosecutors may examine Trumps financial records: Supreme Court
न्यूयॉर्क के अभियोजक ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
न्यूयॉर्क के अभियोजक ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
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डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन, 10 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की न्यूयॉर्क में अभियोजकों द्वारा छानबीन की जा सकती है। बीबीसी के अनुसार, एक संबंधित मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है कि दस्तावेजों की जानकारी कांग्रेस के साथ साझा नहीं की जा सकती है।

दरअसल अमेरिकी कांग्रेस पिछले कुछ समय से ट्रंप के वित्तीय रिकॉर्ड की मांग कर रही है और ट्रंप इससे इंकार करते चले आ रहे हैं। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कर (टैक्स) से बचने के लिए हेरफेर किया था। उन पर कई और वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। इस मामले में संसदीय कमेटी उनके आठ साल के वित्तीय रिकॉर्ड मांग रही है। वहीं ट्रंप का कहना है कि कमेटी के पास इस बात का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसे दस्तावेज क्यों देखने हैं।

डेमोक्रेटिक नियंत्रित प्रतिनिधि सभा की दो समितियों और न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस वेंस, जो एक डेमोक्रेट ही है, ने कई वर्षों के ट्रंप के कर दस्तावेजों की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 से दिए फैसले में सिर्फ अभियोजन पक्ष को ही इन रिकॉर्ड की जांच करने की इजाजत दी है।

हालांकि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप ने इस तरह के आरोपों को गलत बताया है। अदालत ने एक ओर ट्रंप को यह कहते हुए फौरी राहत तो दी है कि अमेरिकी कांग्रेस फिलहाल उनके वित्तीय दस्तावेज हासिल नहीं कर सकती है, मगर दूसरी ओर अदालत ने मामले की सुनवाई को फिर निचली अदालतों के पास भेज दिया है। इससे स्पष्ट है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और ट्रंप को जांच का सामना करना होगा।

 

Created On :   10 July 2020 11:30 PM IST

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