पाकिस्तान : इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, होंगे गिरफ्तार

Non-bailable arrest warrant issued against Imran Khan
पाकिस्तान : इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तान : इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, होंगे गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ECP) ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अवमानना के मामले में हाजिर नहीं होने पर निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग में यह मामला PTI के संस्थापक सदस्यों में से एक अकबर एस. बाबर ने दायर किया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि PTI इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में इस गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देगी। 

गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ECP) ने 14 सितंबर को अदालती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने पर इमरान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिसे बाद में PTI की याचिका पर अदालत ने स्थगित कर दिया था। इसके बाद ECP ने गुरूवार को मामले की सुनवाई करते हुए पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी अध्यक्ष इमरान खान के बार-बार अदालती कार्रवाई में भाग नहीं लेने और अनुपस्थिति की कोई वाजिब वजह नहीं बताने पर उन्हें गिरफ्तार कर अगली पेशी में अदालत में हाजिर करने के आदेश दिए। 

कार्रवाई पर नहीं थे गंभीर
PTI के असंतुष्ट और संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। ECP ने कहा कि अवमानना के के मामले में इमरान अदालती कार्रवाई को गंभीरता से नहीं ले रहे। उन्हें अनेक मौके दिए गए लेकिन फिर भी उन्होंने अदालती कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लिया। अब उन्हें गिरफ्तार कर लाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। 

पहले जारी किया था जमानती वारंट
PTI के प्रवक्ता नसीमुल हक ने बताया कि पार्टी इस गैर-जमानती वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगी। बीती 14 सितंबर को ECP ने कार्रवाई में भाग नहीं लेने की वजह से इमरान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिन्हें बाद में PTI की याचिका के बाद अदालत ने स्थगित कर दिया था। इसके बाद अदालत ने इसी मामले में गैर-जमानती जमानती वारंट जारी कर इमरान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया। PTI सदस्य और इमरान खान के मुख्य अधिवक्ता बाबर अवान ने कहा कि यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आईएचसी की फुल कोर्ट की अवमानना का मामला है या नहीं। इसके बाद तहरीक ए इंसाफ पार्टी गैर जमानती वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगी। अगस्त में ECP ने इमरान खान को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जब वह पहले भेजे गए अवमानना से जुड़े मामले में अदालत के नोटिस का जवाब नहीं दे पाए थे।  

इमरान ने उठाए थे औचित्य पर सवाल
इससे पहले इमरान खान ने ECP ने अवमानना मामले की सुनवाई के औचित्य पर सवाल उठाए थे। हालांकि, पाक निर्वाचन आयोग ने बीती दस अगस्त को दावा किया था कि उसके पास अवमानना के मामले की सुनवाई का कानूनी अधिकार है। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने PTI अध्यक्ष इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब 23 अगस्त तक देने को कहा था। 

इमरान ने ECP को पक्षपातपूर्ण बताया
इसके बाद अवान ने ECP की पांच सदस्यीय बेंच के सामने पेश हो कर कहा कि वह अवमानना मामले की ECP में सुनवाई के औचित्य को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने ECP से इसके लिए उन्हें कुछ और मोहलत दिए जाने का आग्रह किया। क्रिकेट से राजनीति में आए इमरान खान ने ECP पर फारेन फंडिंग मामले में पक्षपात का आरोप लगाया। उनके अधिवक्ता ने इस मामले में माफीनामा पेश कर दिया है। इससे असहमति जताते हुए खान ने कहा मेरे अधिवक्ता ने अपने विवेक से माफीनामा पेश किया है। उन्होंने इस मसले में कोई माफी नहीं मांगी है।  


 

Created On :   12 Oct 2017 1:56 PM GMT

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