ICJ में पाक ने ठुकराई भारत की अर्जी, राजनयिक मदद को कहा 'ना'

Pak rejects Indias request to provide diplomatic help to Jadhav
ICJ में पाक ने ठुकराई भारत की अर्जी, राजनयिक मदद को कहा 'ना'
ICJ में पाक ने ठुकराई भारत की अर्जी, राजनयिक मदद को कहा 'ना'

डिजिटल डेस्क, द हेग। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत को एक बार फिर निराश किया है। पाक ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराने की भारत की मांग को खारिज कर दिया है। पाक ने इस मांग को खारिज करते हुए दलील दी है कि भारत अपने "जासूस" कुलभूषण से सूचना हासिल करने के लिए उसे राजनयिक मदद मुहैया कराना चाहता है।

जाधव मामले में ICJ को सौंपे गए अपने जवाब में पाकिस्तान ने कहा है, "राजनयिक मदद की बात उन लोगों के लिए है जो वैध तरीके से देश में आते हैं। वियेना संधि के तहत ऐसा प्रावधान जासूसों के लिए नहीं है।" पाक ने कोर्ट में दलील दी कि कुलभूषण कोई आम शख्स नहीं हैं, वह एक भारतीय जासूस है और उसके इरादे पाक में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के थे। पाक ने कहा कि जाधव को राजनयिक मदद मुहैया कराने के बहाने भारत उससे सूचनाएं हासिल करना चाहता है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान जाधव को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस विंग (रॉ) का एजेंट मानता है। जासूसी और आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने इस साल अप्रैल में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत इन सभी आरोपों को खारिज करता आया है। जाधव की फांसी के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में अपील की थी। द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मई में भारत की अपील के बाद सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 जून को पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि 46 साल के जाधव ने जनरल बाजवा के समक्ष पिछले महीने दया याचिका दायर की है। कहा गया था कि सैन्य अदालत द्वारा अपनी अपील खारिज करने के बाद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ने यह याचिका दायर की थी।

बता दें कि पाकिस्तान दावा करता आया है कि जाधव को पाकिस्तान में 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, वे वहां अपने बिजनस के चलते गए थे।

Created On :   13 Dec 2017 8:47 PM IST

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