पाकिस्तान कैबिनेट ने चुनाव में देरी मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को खारिज किया
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के संघीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में चुनाव टालने से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले को खारिज कर दिया।
जियो न्यूज ने बताया कि, मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति इजाज उल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह घटनाक्रम हुआ।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा दायर याचिका पर फैसले की घोषणा करते हुए, शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक पंजाब और केपी में चुनाव स्थगित करने के पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। जियो न्यूज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 22 मार्च, 2023 को ईसीपी के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया गया है, बिना वैध अधिकार या अधिकार क्षेत्र के, बिना किसी कानूनी प्रभाव के, शून्य-प्रारंभिक, और इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है।
संघीय कैबिनेट के सूत्रों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्पमत का फैसला है, इसलिए कैबिनेट इसे खारिज करती है। जियो न्यूज ने बताया कि सूत्रों के अनुसार शीर्ष अदालत का फैसला लागू करने योग्य नहीं है। सूत्रों ने कहा कि सरकार फैसले के संबंध में संसद में आवाज उठाएगी। जियो न्यूज ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियां शीर्ष अदालत के फैसले के बारे में संसद में बात करेंगी।
बैठक में कैबिनेट ने फैसले पर अपना पक्ष रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य आयोजक मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि आज का फैसला उस साजिश का आखिरी झटका है, जो पीठ के चहेते इमरान खान को संविधान को फिर से लिखकर और पंजाब सरकार को थाली में पेश करके शुरू किया गया था।
आईएएनएस
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Created On :   4 April 2023 8:00 PM IST